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UP में 26 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर योगी सरकार का ऐलान

 Reported By: Vishal Singh,  Written By: Malaika Imam
 Published : Oct 25, 2026 05:30 pm IST,  Updated : Oct 25, 2026 06:29 pm IST

उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने रविवार को इसका शासनादेश जारी किया। पिछले साल भी इस मौके पर छुट्टी घोषित की गई थी।

Yogi Adityanath- India TV Hindi
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Image Source : PTI

उत्तर प्रदेश में सोमवार, 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। योगी सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। छुट्टी के दिन सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बैंक खुले रहेंगे।

सरकार ने साल 2017 में महापुरुषों की जयंती पर मिलने वाली 15 सार्वजनिक छुट्टियां रद्द कर दी थीं। इनमें महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी भी शामिल थी। उस समय सरकार ने कहा था कि छुट्टी देने के बजाय स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर महापुरुषों के जीवन और उनके विचारों की जानकारी दी जाएगी।

हालांकि, वाल्मीकि समाज और दूसरे संगठनों की मांग के बाद सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी फिर से शुरू कर दी। पिछले साल भी इस मौके पर छुट्टी घोषित की गई थी।

यूपी के सभी 75 जिलों में होंगे कार्यक्रम

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिरों और रामायण से जुड़े प्रमुख स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही रामायण पाठ, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के बिठूर जाएंगे। यहां वह वाल्मीकि आश्रम में पूजा करेंगे और रामायण पाठ में शामिल होंगे। मान्यता है कि इसी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। यह भी माना जाता है कि माता सीता ने यहां आश्रय लिया था और लव-कुश का जन्म इसी स्थान पर हुआ था।

प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश

यह आदेश सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी किया गया है। आदेश पर प्रमुख सचिव एस.वी.एस. रंगा राव के हस्ताक्षर हैं। इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के निबंधक सहित संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सार्वजनिक अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अधीन नहीं होगा। संबंधित विभागों को आदेश के अनुसार, आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले, सीएम योगी ने महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। इससे पहले भी योगी सरकार ने त्योहारों को देखते हुए रामनवमी पर लगातार दो दिन और मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। 

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